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कटनी में अवैध रेत कारोबार पर कलेक्टर का बड़ा हंटर: विस्टा सेल्स पर ठोका ₹21.79 करोड़ का भारी जुर्माना



 
कटनी (खबर केसरी) - खनिज रेत के भंडारण और अवैध परिवहन के गंभीर मामले में कटनी कलेक्टर आशीष तिवारी ने मेसर्स विस्टा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 21 करोड़ 79 लाख 77 हजार 525 रुपये की भारी-भरकम शास्ति (पेनल्टी) अधिरोपित की है। सैंड पोर्टल पर दर्ज आंकड़े और मौके पर भौतिक सत्यापन में मिले रेत के स्टॉक में 1.16 लाख घनमीटर से अधिक का भारी अंतर पाए जाने पर यह ऐतिहासिक कार्रवाई की गई है।

​पोर्टल पर दर्ज था 1.18 लाख घनमीटर, मौके पर मिली केवल 1,990 घनमीटर रेत

मामला बड़वारा तहसील के ग्राम गुड़ाकला स्थित खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्थल का है। निरीक्षण के दौरान भौतिक सत्यापन में मौके पर मात्र 1,990 घनमीटर रेत पाई गई, जबकि सैंड पोर्टल पर 1 लाख 18 हजार 244.68 घनमीटर स्टॉक दर्ज था। इस प्रकार 1 लाख 16 हजार 254.68 घनमीटर रेत गायब पाई गई।

​बचाव पक्ष की दलीलें खारिज, नहीं पेश कर सके वैध दस्तावेज

कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई के दौरान विस्टा सेल्स फर्म इतनी बड़ी मात्रा में रेत के स्टॉक अंतर का कोई संतोषजनक या विधिसम्मत दस्तवेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। फर्म के इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया कि निरीक्षण के दौरान कोई वाहन जब्त नहीं हुआ था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निरीक्षण से पूर्व अवैध परिवहन होने की स्थिति में मौके पर वाहन की जब्ती आवश्यक नहीं है।

​15 गुना रॉयल्टी के हिसाब से लगी पेनल्टी

मध्य प्रदेश खनिज नियम 2022 के तहत बिना अभिवहन पास (Transit Pass) के खनिज परिवहन पर 15 गुना अर्थशास्त्र का प्रावधान है। इसी आधार पर 125 रुपये प्रति घनमीटर की दर से बनती 1.45 करोड़ रुपये की मूल रॉयल्टी पर 15 गुना जुर्माना लगाते हुए कुल 21.79 करोड़ रुपये जमा करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।


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