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राशन कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई: 5 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के प्रबंधकों व विक्रेताओं पर FIR दर्ज

 


विदिशा में राशन कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई: 5 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के प्रबंधकों व विक्रेताओं पर FIR दर्ज

​विदिशा, खबर केसरी - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीबों के राशन वितरण में गंभीर अनियमितताएं बरतने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन में खाद्य विभाग की टीम ने अनुविभाग विदिशा एवं सिरोंज अंतर्गत संचालित 5 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच कर गंभीर अनियमितताएं पकड़ी हैं। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित दुकानों के प्रबंधकों, विक्रेताओं और सहायक विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत संबंधित थानों में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।

इन 5 उचित मूल्य दुकानों एवं संबंधितों पर दर्ज हुई एफआईआर

​1. वार्ड 22 एवं वार्ड 24 (विदिशा)

  • ​संचालक संस्था: विदिशा जिला थोक उपभोक्ता भंडार, विदिशा
  • ​दुकान कोड: 2701076 (वार्ड 22) एवं 2701078 (वार्ड 24)
  • ​नामजद आरोपी: प्रबंधक श्री योगेन्द्र तोमर एवं विक्रेता श्री अखिलेश शर्मा

​2. वार्ड 18 (विदिशा)

  • ​संचालक संस्था: नवज्योति उपभोक्ता भंडार, विदिशा
  • ​दुकान कोड: 2701072
  • ​नामजद आरोपी: विक्रेता श्री जितेंद्र भदौरिया एवं सहायक विक्रेता श्री हर्ष अग्रवाल

​3. ग्राम गुरारिया लश्करपुर

  • ​संचालक संस्था: रिया आजीविका स्व-सहायता समूह
  • ​दुकान कोड: 2701113
  • ​नामजद आरोपी: समूह की अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका भार्गव, विक्रेता श्रीमती रश्मि शर्मा एवं सहायक विक्रेता श्री रवि शर्मा

​4. ग्राम रिनिया

  • ​संचालक संस्था: लघु वनोपज सहकारी समिति, टोरी बागरोद
  • ​नामजद आरोपी: प्रबंधक श्री सुनील वर्मा एवं विक्रेता श्री यशपाल सिंह यादव

​5. ग्राम जगथर

  • ​संचालक संस्था: जानकी स्वयं सहायता समूह
  • ​नामजद आरोपी: समूह की अध्यक्ष श्रीमती अनारबाई, विक्रेता शिवानी यादव एवं सहायक विक्रेता श्री हिमांशु यादव

प्रशासन का कड़ा संदेश: गरीबों के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं

​जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को तय मात्रा और नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की घपलेबाजी, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित अधिकारियों व विक्रेताओं पर भविष्य में भी इसी तरह की कठोर वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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