सागर (मध्य प्रदेश): मेडिकल स्टोर्स की आड़ में नशे का काला कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं! सागर जिले की कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है, जिससे जिले में नियम तोड़ने वाले दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
अब जिले के किसी भी मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर की वैलिड पर्ची (Prescription) के कोई भी नशीली या प्रतिबंधित दवा नहीं बेची जा सकेगी। इसके साथ ही, हर मेडिकल स्टोर पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का हर वक्त मौजूद रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
सीधे रद्द होगा लाइसेंस:
प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है कि अगर चेकिंग के दौरान कोई भी इस नियम को तोड़ता पाया गया, तो उसे कोई मोहलत नहीं मिलेगी। बिना पर्ची दवा बेचने वालों का लाइसेंस सीधे तौर पर निरस्त (Cancel) कर दिया जाएगा।
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