जबलपुर/मंडला, (खबर केसरी) - आवेदक रोहणी प्रसाद चंद्रौल पिता झनक लाल चंद्रौल उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम सिल्गी जिला मंडला के पिताजी झनक लाल के नाम से ग्राम सिल्की में कृषि भूमि थी जो कि आवेदक के पिता द्वारा वसीयतनामा से आवेदक के बेटे आलोक चंद्रौल के नाम कर दी थी.. उक्त कृषि भूमि के नामांतरण करने के लिए नायब तहसीलदार अजय श्रीवास्तव तथा उसके बाबू के रूप में काम कर रहे प्राइवेट व्यक्ति हरीश सिंगौर द्वारा आवेदक से ₹10000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जबलपुर में की थी।
शिकायत सत्यापन के दौरान आरोपीगण ₹8000 रिश्वत लेने के लिए तैयार हो गए थे। आरोपी हरीश सिंगौर को कार्यालय परिसर उप तहसील बम्हनी बंजर में आज 17 सितंबर को 8000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया ।
आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) एवं 61 ( 2) बी एन एस के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। दल में निरीक्षक शशि कला मुस्कुले, निरीक्षक राहुल गजभिए निरीक्षक जितेंद्र यादव एवम् लोकायुक्त जबलपुर का दल मौजूद था.
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