Breaking

खबर केसरी

इंदौर में गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण पर खाद्य विभाग का बड़ा छापा: रिहायशी इलाके से 84 भरे हुए गैस सिलेंडर ज़ब्त



 कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशों पर हुई कार्यवाही गोमटगिरी के महावीर परिसर में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों का मिला बड़ा ज़खीरा; आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

​इंदौर (खबर केसरी): इंदौर शहर के रिहायशी इलाके में बिना किसी सुरक्षा मापदंड के भारी मात्रा में रखे गए गैस सिलेंडरों के अवैध ज़खीरे पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के सख्त निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने गोमटगिरी स्थित महावीर परिसर के एक मकान पर छापा मारकर 84 भरे हुए गैस सिलेंडर ज़ब्त किए हैं।

​शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन

खाद्य नियंत्रक श्री एम.एल. मारू ने बताया कि एक शिकायती सूचना के आधार पर महावीर परिसर (मकान नंबर 4) स्थित प्रेमचंद जैन के मकान पर यह छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान मौके से इंडेन कंपनी के 14.2 किलोग्राम वाले 12 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम वाले 65 व्यावसायिक (कमर्शियल) सिलेंडर और 5 किलोग्राम वाले 7 सिलेंडर—इस तरह कुल 84 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद किए गए।

​कैटरिंग व्यवसाय और होटल के नाम पर अवैध भंडारण

प्रारंभिक पूछताछ में मकान मालिक प्रेमचंद जैन ने बताया कि उनका भतीजा अभय जैन 'खजूरिया श्याम कैटरिंग' के नाम से कैटरिंग का काम करता है और उनका एक होटल भी है। यह भी सामने आया है कि ये सिलेंडर "अवध गैस एजेंसी" से लिए गए थे, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। घनी आबादी और रिहायशी क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील सिलेंडरों का अवैध भंडारण किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता था।

​आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने भविष्य में भी ऐसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं। मामले में प्रेमचंद जैन और कैटरिंग प्रोपराइटर अभय जैन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

Post a Comment

Previous Post Next Post