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कटनी में घरेलू LPG सिलेंडरों का कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों पर गाज: डोसा सेंटर और रेलवे कैंटीन पर छापा, 8 सिलेंडर जब्त

 


गणेश मसाला डोसा और प्लेटफॉर्म नंबर-1 स्थित फूड प्लाजा कैंटीन पर पड़ा छापा, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

खबर केसरी, कटनी - जिले में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अनधिकृत एवं व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने बुधवार को कटनी नगर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में संयुक्त जांच दल ने दो प्रमुख प्रतिष्ठानों से 8 घरेलू सिलेंडर एवं 2 चूल्हा-भट्टियां जब्त कीं।

जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने कोतवाली के सामने स्थित 'श्री गणेश मसाला डोसा' तथा रेलवे स्टेशन कटनी के प्लेटफार्म नंबर-01 स्थित 'फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन' का निरीक्षण किया। दोनों प्रतिष्ठानों में 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग खाद्य सामग्री तैयार करने में किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान श्री गणेश मसाला डोसा से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी तथा फूड प्लाजा रेलवे कैंटीन से 4 सिलेंडर व 1 चूल्हा-भट्टी जब्त की गई।

​घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का निर्धारित प्रयोजन के विपरीत व्यावसायिक उपयोग 'द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000' के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 'आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955' के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।

​यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी यज्ञदत्त त्रिपाठी एवं जितेन्द्र बर्मन तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील किरार एवं नागेश्वर श्रीवास द्वारा संयुक्त रूप से की गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा घरेलू एलपीजी के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।


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