बालाघाट जिले के बिरसा बीएमओ सुनील सिंह की डिग्री फर्जी करार, स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर
खबर केसरी, बालाघाट - डॉक्टर का एक नाम, दो डिग्री और स्वास्थ्य विभाग में पोस्टिंग के बाद 15 साल की नौकरी, यह कहानी नहीं बल्कि फर्जी डिग्री से नौकरी करने वाले बालाघाट के बिरसा में पदस्थ ब्लाक मेडिकल ऑफिसर सुनील सिंह मुन्नाभाई एमबीबीएस साबित हुये है। जिनके खिलाफ वर्ष 2018 में शिकायत हुई थी और देवास में पदस्थ डॉक्टर सुनील सिंह की डिग्रीयों को लेकर समानता की वजह से जांच प्रचलित थी, बीते पांच महीनों से की जा रही जांच में अब जाकर सुनील सिंह बीएमओ बिरसा की डिग्री फर्जी पाई गई है और स्वास्थ्य सेवा मध्यप्रदेश शासन भोपाल से प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश के बाद उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है।
बालाघाट और देवास जिले में पदस्थ दो डॉक्टर नाम सुनील सिंह इनमें एक बिरसा विकासखण्ड में ब्लाक मेडिकल ऑफिसर है, दूसरे की पोस्टिंग देवास के जिला अस्पताल में है। दोनों व्यक्तियों की डिग्री में गजब की समानता जैसे नाम, जन्मतिथि, डिग्री का वर्ष और कॉलेज का नाम यह सभी एक जैसे होने से संदेह गहराता रहा है। वर्ष 2017-18 में पहली बार बीएमओ बिरसा सुनील सिंह के खिलाफ शिकायत हुई थी और उन्हें पद से हटाने के आदेश हुये थे लेकिन न्यायालय से उन्हें राहत मिल गई थी।
अप्रैल 2026 में यह मामला काफी उछला और फिर आरोप लगा कि एक ही एमबीबीएस की डिग्री पर दोनों चिकित्सक कैसे सेवाएं दे सकते है। तात्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. परेश उपलप ने इसे लेकर मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल और विभाग के आयुक्त को जांच के लिये पत्र लिखा था। लगभग 5 महीने चली जांच के बाद अब स्पष्ट हुआ है कि बिरसा बीएमओ के रूप में सेवाएं दे रहे डॉ. सुनील सिंह मुन्नाभाई एमबीबीएस है यानि उन्होंने फर्जी तरीके से डिग्री लेकर नौकरी हासिल की थी।
डॉ. सुनील ने कूटरचित अभिलेखों के आधार पर शासकीय सेवा हथियाते हुए बीएमओ बनकर कार्य किया है, सरकारी वेतन हासिल किया जबकि वे निजी प्रैक्टिस भी किया करते है। मप्र मेडिकल काउंसिल और विभाग के आयुक्त को जांच के लिए लिखे गये पत्र में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री का खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य सेवा मप्र शासनए भोपाल से डा. सुनील पर प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश प्रभारी बीएमओ डा. मारन को शुक्रवार को मिले थे इसी के तहत बिरसा थाने में शनिवार की शाम प्रभारी बीएमओ की शिकायत पर पुलिस ने सुनील सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 340(2) और 336(3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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