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जबलपुर: 12 नवंबर को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची, 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम; 4 जनवरी को फाइनल प्रकाशन

  •  जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 12 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट,  1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा फॉर्म-6 भरकर जुड़वा सकेंगे अपना नाम 

​जबलपुर, खबर केसरी :- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशानुसार जबलपुर जिले में निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसके तहत गुरुवार, 12 नवंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आम नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर इस सूची का अवलोकन कर सकेंगे।

​11 दिसंबर तक लिए जाएंगे दावे और आपत्तियां

जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, 12 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावे-आपत्तियां दर्ज करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने, किसी भी प्रकार का संशोधन (करेक्शन) कराने या नाम कटवाने (विलोपित कराने) के लिए नागरिक शुक्रवार, 11 दिसंबर तक निर्धारित प्रारूप में अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को आवेदन दे सकेंगे।

​युवाओं के लिए विशेष प्रावधान और अग्रिम आवेदन

निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) माना है। यानी जो युवा 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे इस विशेष अभियान के दौरान वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।

इसके अलावा एक बड़ी सुविधा यह भी दी गई है कि जो युवा 1 अप्रैल 2027, 1 जुलाई 2027 और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे भी अभी से प्रारूप-6 (Form-6) भरकर बीएलओ के पास अपना अग्रिम (Advance) आवेदन जमा कर सकते हैं।

​4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन

चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले सोमवार, 2 नवंबर तक जिले के सभी मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) और पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। 11 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले सभी दावे-आपत्तियों का निराकरण सोमवार, 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद सभी सुधारों को शामिल करते हुए सोमवार, 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया जाएगा।


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